पाकिस्तान की एक अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है. पिछले साल 26 नवंबर को इमरान खान के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसी मामले में बुशरा बीबी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था.
अतिरिक्त सत्र जस्टिस मुहम्मद अफजल मजोका ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में याचिकाओं पर सुनवाई की. विरोध प्रदर्शन को लेकर बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे.वहीं, विरोध प्रदर्शन में पीटीआई कार्यकर्ताओं का बाहर से बुशरा बीबी ने भी खुलकर समर्थन किया था.
विरोध प्रदर्शन के दौरान 1,400 से अधिक हुए थे गिरफ्तार
हिरासत में लिए गए पीटीआई सदस्यों की रिहायी सहित अन्य मांग को लेकर इमरान खान ने 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का 13 नवंबर को लोगों से आह्वान किया था. खान के आह्वान पर पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा. पीटीआई कार्यकर्ताओं को जबरन तितर-बितर कर दिया गया, जबकि 1,400 से अधिक को गिरफ्तार कर लिया गया.
वहीं, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी मौजूद नहीं थीं. उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने एक आवेदन दायर करके बुशरा बीबी की कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी. वकील की ओर से पेशी से छूट को लेकर तर्क दिया गया कि उन्हें एक अन्य अदालत में पेश होना है. जहां अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाना था.
जमानत बांड जमा करने में विफल रहीं बुशरा बीबी
अभियोजक इकबाल काखर ने यह दलील देते हुए जमानत का विरोध किया कि बुशरा बीबी आवश्यक जमानत बांड जमा करने में विफल रही हैं. गौरतलब है कि बुशरा बीबी ने साल 2018 में इमरान से शादी की थी और वह उनकी तीसरी पत्नी हैं. बुशरा बीबी पर इसके अलावा भी कई मामले दर्ज हैं. इससे पहले वो पाकिस्तान की जेलों में भी कई दिनों तक बंद रही थीं.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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