दिल्ली में प्रदूषण (फाइल फोटो)Image Credit source: PTI
कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण ने जोरदार वापसी की है. बुधवार की शाम चार बजे तक दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का आंकड़ा 450 को पार कर गया. इस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब होते देख CAQM (कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेप फोर लागू कर दिया है. इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेप फोर वाली सभी पाबंदियां भी लागू हो गई हैं. इस व्यवस्था के तहत दिल्ली में एक बार फिर से डीजल वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है. कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी पूर्णत: रोक लगा दी गई है.
इसी क्रम में दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूलों में छठी से नौवीं तक की कक्षाओं को सस्पेंड करते हुए ऑन लाइन पढ़ाई कराने तथा 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर कराने के आदेश जारी हुए हैं. वहीं सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने को कहा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की रात में ही दिल्ली एनसीआर धुंध की चपेट में आ गया था. वहीं बुधवार की शाम करीब चार बजे जब स्थिति की मॉनिटरिंग हुई तो पता चला कि एक्यूआई 450 के आंकड़े को पार कर चुका है. सीएक्यूएम ने इसे बेहद खराब श्रेणी में रखा है. इससे पहले सोमवार को ही दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 की पाबंदियां लगाई गई थीं.
लागू हुए ये प्रतिबंध
- स्कूल बंद रहेंगे. हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलेंगी.
- कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहेंगे.
- बोरिंग और सीलिंग समेत सभी तरह के खुदाई के काम नहीं होंगे.
- वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर भी रोक रहेगी.
- सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग के काम पर भी प्रतिबंध रहेगा.
- दफ्तरों में 50 फीसदी लोग ही काम करेंगे. बाकी लोगों से वर्क फ्राम होम कराने की सलाह दी गई है.
- जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी.
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन रहेगा.
ये है नियम
वायु गुणवत्ता को आम आदमी के स्वास्थ्य के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है. AQI के 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) होने पर रहने पर GRAP- 1 लागू किया जाता है. वहीं 301 से 400 के बीच (बहुत खराब) होने पर GRAP- 2, 401 से 450 के बीच (गंभीर) होने पर GRAP- 3 और 450 से अधिक (बहुत गंभीर) होने पर GRAP- 4 लागू होता है.
– India Samachar
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