व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मालिकाना कंपनी मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से लगाए गए 213.14 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है। व्यापार नियामक सीसीआई के खिलाफ दिग्गज अमेरिकी कंपनी मेटा की याचिका पर अपीलीय न्यायाधिकरण 16 जनवरी को सुनवाई करेगा।
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प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले साल 18 नवंबर को अपने आदेश में 2021 की व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा आयोग ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से बचने और उनसे दूर रहने का भी निर्देश दिया था। मेटा की याचिका का एनसीएलएटी के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
इसलिए लगा जुर्माना
पूरा विवाद 2021 में मेटा की ओर से व्हाट्सएप के लिए लागू की गई अपडेटेड गोपनीयता नीति को लेकर है। दरअसल, जनवरी 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी नई गोपनीयता नीति के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित किया था। उपभोक्ताओं को बताया गया था कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए कुछ नई शर्तों को मानना जरूरी है। इन शर्तों में मेटा की अन्य कंपनियों के साथ डाटा शेयर करना भी शामिल था।
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