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यदि आपके पास भी कोई ऐसा ई-मेल आया है जिसमें कोर्ट का नोटिस है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल कई लोगों को एक ई-मेल प्राप्त हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि उनके इंटरनेट ट्रैफिक के खिलाफ अदालत का आदेश जारी किया गया है। इस ई-मेल में यह भी कहा गया है कि भारतीय खुफिया ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) ने यह आदेश दिया है। ई-मेल में 24 घंटे के अंदर जवाब न देने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है।
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