Noida News :
सेक्टर-74 स्थित ग्रैंड अजनारा हेरिटेज (Grand Ajnara Heritage) में लंबित फायर सेफ्टी के मामले में नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम. (CEO Lokesh M) ने आईआरपी अमरपाल शर्मा को तीन महीने के भीतर के-टावर, फेज-1 और फेज-2 के बेसमेंट में फायर सेफ्टी संबंधी सभी काम करने के आदेश दिए हैं।
सीईओ का आदेश
सीईओ के आदेश के अनुसार, चीफ फायर ऑफिसर (CFO) को तीन महीने बाद निरीक्षण करना होगा। यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो फायर और इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 के तहत सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही आईआरपी अमरपाल शर्मा के खिलाफ आईबीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई है। सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है कि इस आदेश से न केवल अधूरा कार्य पूरा होगा, बल्कि फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जो के-टावर के ओसी की एक बड़ी बाधा है।
न्यायालय में रिट की थी दायर
सोसाइटी के AOA अध्यक्ष अभिनव सैनी ने बताया कि बिल्डर अजनारा इंडिया लिमिटेड की ओर से बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्टर सिस्टम आधा-अधूरा है और कभी चालू ही नहीं हुआ। इस मामले में सोसाइटी ने अप्रैल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट (11552/2024) दायर की थी। न्यायालय के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण सीईओ ने जुलाई और 27 नवंबर 2024 को मीटिंग की और 17 दिसंबर को आदेश जारी किया।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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