Noida News :
सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) द्वारा पूरा किया जाएगा। इन 16 परियोजनाओं के तहत 50 हजार फ्लैट तैयार किए जाएंगे, जिनमें से 40 हजार फ्लैट या तो सुपरटेक द्वारा बेचे जा चुके हैं या खरीदारों द्वारा बुक किए जा चुके हैं। शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य एनबीसीसी कराएगी।
एनसीएलएटी के आदेश पर हुआ फैसला
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश के बाद सुपरटेक की परियोजनाओं को एनबीसीसी के अधीन किया गया है। जनवरी में एनबीसीसी इन परियोजनाओं के स्ट्रक्चर की जांच शुरू करेगी और मई में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। एनबीसीसी ने इन परियोजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेजों की मांग इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) से की है। मंगलवार को खरीदारों के साथ हुई बैठक में एनबीसीसी मौजूद रही, लेकिन आईआरपी अनुपस्थित रहे।
एनबीसीसी 16 परियोजनाओं को करेगी पूरा
सुपरटेक की 16 परियोजनाओं में कुल 50 हजार फ्लैट हैं, जिनमें से 40 हजार फ्लैट बिक चुके हैं या निर्माण के दौरान ही बुक हो चुके हैं। इन फ्लैटों की बिक्री से एनबीसीसी (NBCC) को 1800 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी के लिए आय का एक और स्रोत 10 हजार फ्लैटों की बिक्री होगी। एनसीएलएटी में संशोधन और सुप्रीम कोर्ट में रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट की मांग के लिए एनबीसीसी प्रार्थना पत्र दायर करेगा। एनबीसीसी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनसीएलएटी में टीओआर (टर्म्स आफ रिफरेंस) आम्रपाली की परियोजनाओं के तर्ज पर प्रस्तुत करेगा, जिसमें संशोधन की मांग की जाएगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सुपरटेक की परियोजनाओं में रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट की भी अपील की जाएगी। ये सभी प्रार्थना पत्र निर्माण कार्य शुरू होने से पहले दायर किए जाएंगे।
खरीदारों को गुणवत्तायुक्त घर देने का दावा
मंगलवार को खरीदारों की बैठक में एनबीसीसी के अधिकारियों ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईआईटी) और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) की टीम और इंजीनियर परियोजनाओं का समय-समय पर दौरा करेंगे। ओसी-सीसी (आक्यूपेंसी-कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) के लिए सभी मानक और गुणवत्ता को पूरा किया जाएगा। एनबीसीसी के सीएमडी केपीएम स्वामी ने बैठक के दौरान यह दावा किया कि सभी घर खरीदारों को गुणवत्तायुक्त घर प्रदान किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से मांगी जाएगी रेरा रजिस्ट्रेशन में छूट
सुपरटेक के केपटाउन के एओए अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि एनबीसीसी सुप्रीम कोर्ट से रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट चाहती है। रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट मिलने पर खरीदारों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे जो फंड रेरा के खाते में जाता था, वह एनबीसीसी घर बनाने में उपयोग कर सकेगा। हालांकि, खरीदारों को आम्रपाली की तरह डिजाइन में बदलाव करने पर आपत्ति है।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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