मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनकी रिहाई कब तक संभव है. दरअसल अरविंद केजरीवाल को लोवर कोर्ट ने जेल भेजा है. जबकि उन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है. नियमानुसार ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले लोवर कोर्ट भेजा जाता है और यहां से जेल में परवाना भेजा जाता है. हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने लोवर कोर्ट के बजाय सीधे तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देशित किया है.
अब परवाना सुप्रीम कोर्ट से ही तिहाड़ जेल चला जाएगा और इसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे. वकील ऋषिकेश कुमार के मुताबिक अब निचली कोर्ट में परवाना जारी करने के लिए अर्जी देने की जरूरत नहीं रही. अगले एकाध घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आदेश सीधा तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा. उसके बाद जेल में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज ही उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया जाएगा. बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था.
एक अप्रैल को गए थे जेल
22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड में रखने और जरूरी पूछताछ करने के बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था. तब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और वहीं से दिल्ली की सरकार चला रहे थे. लोकसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी का चुनाव अभियान काफी प्रभावित हो रहा था. हालांकि पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली तो पार्टी के अभियान को गति मिल गई थी.
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चुनाव प्रचार पर रोक नहीं
अब पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पार्टी को आक्सीजन मिल गया है. अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने और चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगाने से उनकी पार्टी में गजब का उत्साह है. माना जा रहा है कि जेल से रिहा होने के साथ ही अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव अभियान में जुट जाएंगे और धुआंधार प्रचार शुरू कर देंगे. इससे पंजाब और दिल्ली के चुनाव पर काफी असर होने का अनुमान है. आम आदमी पार्टी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है.
– India Samachar
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