Greater Noida News :
विधुत विभाग ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू करने की तैयार में है। इस नए नियम के तहत अभियंता और कर्मचारी अब बिना लिखित अनुमति के दफ्तर नहीं छोड़ सकेंगे। इस प्रस्ताव को मेरठ मुख्यालय से लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है।
दफ्तर छोड़ने पर अब नजर
अब तक विधुत विभाग के अभियंता और कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के दफ्तर छोड़कर चले जाते थे। इस स्थिति में उनके कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने की जानकारी न तो उपभोक्ताओं को होती थी और न ही विभाग के उच्चाधिकारियों को होती है। इसका असर उपभोक्ता शिकायतों और विभागीय कार्यों पर पड़ता था।
नई व्यवस्था की जरूरत क्यों?
बिना सूचना के कार्यालय छोड़ने की वजह से कई बार उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता था। उच्चाधिकारियों ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव तैयार किया है। जिससे कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
उपभोक्ता और विभाग दोनों को लाभ
इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों और अभियंताओं के कार्यालय में अधिक समय बिताने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा और विभागीय कार्यों की रफ्तार भी बढ़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करेगा। बल्कि विभागीय अनुशासन को भी मजबूत करेगा।
जल्द हो सकती है लागू
प्रस्ताव फिलहाल लखनऊ मुख्यालय में विचाराधीन है। इसे मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही पूरे प्रदेश के विद्युत निगम कार्यालयों में लागू किया जाएगा। उच्चाधिकारियों का कहना है कि इस कदम से विद्युत निगम की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
Source link