How To Take Care Of Your Health During Increasing Pollution LevelImage Credit source: PTI Photos
दिल्ली में सोमवार (16 दिसंबर) को अचानक बढ़े प्रदूषण ने राष्ट्रीय राजधानी को एक बार फिर से गैस चैंबर बना दिया है. दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ-साथ एक बार फिर से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार (19 दिसंबर) को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई और शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 451 दर्ज किया गया. दिल्ली के किसी भी इलाके में एक्यूआई 350 से कम नहीं है.
दिल्ली में शनिवार (14 दिसंबर) तक AQI 200 से 250 के बीच था, लेकिन सोमवार (16 दिसंबर) को अचानक से बढ़े एक्यूआई ने फिर से प्रदेश के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. अचानक प्रदूषण बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में एक फिर GRAP-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को एनसीआर और दिल्ली में ग्रैप के उपायों के प्रभावी तरीके से पालन करने और उनकी निगरानी के लिए टीमें बनाने का निर्देश दिया.
इन चीजों पर है रोक
दिल्ली में लागू नियमों के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनसीआर की सड़कों पर नहीं चला सकते हैं. इसके अलावा नियमों के तहत धूल और प्रदूषण फैलाने वाले सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ग्रैप-4 के तहत सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, बोरिंग, खुदाई और स्टोन क्रशर जैसे कार्यों पर सख्त पाबंदी है. वहीं कच्ची सड़कों पर वाहन आवागमन और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक लगाई गई है.
11 इलाकों में AQI 450 पार
दिल्ली के वजीरपुर में AQI- 463, RK पुरम में AQI- 450, नेहरू नगर में AQI- 459, पंजाबी बाग में AQI- 450, IG एयरपोर्ट में 397, ITO में AQI- 455, मेजर ध्यानचंद में AQI- 434, मुंडका में AQI- 465, द्वारका सेक्टर-8 में AQI- 460, बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI- 442, आनंद विहार में AQI- 458, अशोक विहार में AQI- 457, अलीपुर में AQI- 427, बवाना में AQI-468, मथुरा रोड़ में AQI- 449, सोनिया विहार में AQI- 432, विवेक विहार में AQI- 452, नरेला में AQI- 432, प्रतापगंंज में AQI- 447 के अलावा और इलाकों में 400 से ज्यादा AQI है.
पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (पर्यावरण) ए. के. सिंह ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों यह प्रतिबंध लगाया है. आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री,जलाने और ऑनलाइन विज्ञापन मंचों के माध्यम से इनकी उपलब्धता पर प्रतिबंध शामिल है.
शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है.
– India Samachar
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