उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मेले में आग की घटनाओं को रोकने के लिए कई प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार का मानना है कि निर्देशों का पालन किए जाने से श्रद्धालुओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे अनाधिकृत उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. महाकुंभ 2025 में नियमों के सख्ती से पालन के साथ ही सरकार का लक्ष्य, सुरक्षित, व्यवस्थित और अग्नि-मुक्त आयोजन को सफल बनाना है.
मेले में बिजली के उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं. अधीक्षण अभियंता महाकुंभ मनोज गुप्ता ने बताया कि मेले में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह कदम आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मेले के दौरान पहले जो घटनाएं हुई हैं. उनमें शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही है, जो हीटर या ब्लोवर के कारण उत्पन्न हुई थी.
हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड पर रोक
अधिशाषी अभियंता अनूप सिन्हा ने कहा कि हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के साथ ही कटिया लगाकर बिजली के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कटिया लगाकर बिजली का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसा करने वाली संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त, यदि किसी संस्था द्वारा बिजली विभाग की वायरिंग में छेड़छाड़ की जाती है और उस कारण कोई घटना होती है, तो घटना के लिए संस्था जिम्मेदार होगी.
सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने का उद्देश्य
अनूपु सिन्हा ने कहा कि संस्थाओं को निर्देश दिया गया है अगर वो खुद से वायरिंग करते हैं, तो यह कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए. वायरिंग के लिए एमसीबी और कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए. इसके साथ ही संस्था को अपनी वायरिंग के बाद विद्युत सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार के इन कदमों का उद्देश्य महाकुंभ 2025 को पूरी तरह सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाना है. इस बार का महाकुंभ का आयोजन एक ऐसा आयोजन होगा, जहां सुरक्षा मानकों पूरी तरह से पालन किया जाएगा. जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी भय के धार्मिक आयोजन मेंहिस्सालेसकें.
अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए हमारा एप्प डाउनलोड करें |
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Source link