बीकानेर हाउस
राजस्थान की नोखा नगर पालिका परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्क करने का निर्देश दिया है. यह आदेश एक कंपनी एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपये का मध्यस्थता आदेश के बावजूद भुगतान देने में विफल रहने के बाद दिया गया है.
पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा इस साल की शुरुआत में दायर अपील को खारिज किए जाने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 2020 का मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम रूप ले चुका है. जज ने कोई के निर्देशों का पालन न करने का जिक्र करते आदेश पास किया और अगली सुनवाई पर नगर पालिका के वकील को मौजूद रहने का निर्देश दिया. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा.
कोर्ट ने क्या कहा था?
इससे पहले न्यायाधीश ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा था कि अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. न्यायाधीश ने कहा, इस बात पर गौर करते हुए कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है, अदालत ने डिक्री धारक (डीएच) की ओर से पेश किए गए तर्कों से सहमति जताते हुए पाया कि देनदार की अचल संपत्ति अर्थात बीकानेर हाउस के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का यह एक उपयुक्त मामला है.
अदालत ने 21 जनवरी 2020 को मध्यस्थता अधिकरण द्वारा पारित आदेश को लागू करने का अनुरोध वाली एक अर्जी पर यह व्यवस्था दी. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने नोखा नगर पालिका संपत्ति को न बेच सकती है या न ही उपहार या अन्य तौर पर इसे हस्तांतरित कर सकती है. न्यायाधीश ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को 29 नवंबर को अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
– India Samachar
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