पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को तोशाखाना मामले में जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद रावलपिंडी पुलिस ने न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए मामले में इमरान खान को फिर से गिरफ्तार कर लिया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा बुधवार को ही तोशखाना मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर की गई थी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था. इमरान अलग-अलग मामलों में 474 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं.
बुधवार देर रात पुलिस ने कहा कि एसएसपी जांच के नेतृत्व में रावलपिंडी पुलिस के अधिकारियों की एक टीम अदियाला जेल पहुंची और पूर्व प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से “गिरफ्तार” कर लिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीम अदालत से इमरान की फिजिकल रिमांड लेने की कोशिश करेगी.
किस मामले में हुए इमरान गिरफ्तार?
27 सितंबर को पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के संबंध में इमरान के खिलाफ न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इमरान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की धारा 7 और पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. इमरान पर आगजनी भड़काने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और सीमाबिया ताहिर, अमीर मुग़र और आलिया हमज़ा सहित पीटीआई नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है.
इमरान और अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप
इमरान समेत अन्य पीटीआई नेताओं पर दर्ज मुकदमें में कई गंभीर आरोप हैं, उन पर आतंकवाद, हत्या का प्रयास, बर्बरता, सार्वजनिक और राज्य संपत्ति को नष्ट करना, सरकारी काम में वाधा डालना शामिल है. एफआईआर में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए, पुलिस पर पत्थर फेंके और लोहे की छड़ों से हमला किया. FIR के अनुसार इस मामले में पांच संदिग्धों – खलील, इमरान, सदाकत, यासीन और ताहिर को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था.
इमरान की पत्नि को पहले ही मिल चुकी जमानत
इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि पिछले महीने 24 अक्टूबर को बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. पिछले हफ्ते गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत में तोशाखाना मामले में इमरान और बुशरा को बरी करने के लिए सुनवाई हुई थी, हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.
विदेश से मिले उपहारों को बेचने का आरोप
पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर तोशाखाना मामले में केस चल रहा है. आरोप है कि जब इमरान देश के प्रधानमंत्री थे 2018 से 2022 की अवधि के दौरान तोशाखाना घोटाला हुआ था. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में विदेश से मिले 140 मिलियन रुपए से ज्यादा के उपहारों को बेच दिया था, हालांकि इमरान ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था.
इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कई विदेशी दौरे किए थे. इस दौरान उन्हें कई बेशकीमती गिफ्ट मिले थे. इनमें कई महंगी घड़ियां, एक कीमती पेन, कफलिंक और एक अंगूठी भी शामिल थी. इमरान पर आरोप है कि उन्होंने इन उपहारों को 2.15 करोड़ में खरीदा और फिर बाद में 5 करोड़ से ज्यादा के दाम में बेच दिया.
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
Source link