Noida News :
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा (District Magistrate Manish Kumar Verma) ने आदेश जारी कर 26 जनवरी से “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” नीति लागू करने की घोषणा की है।
नियमों का पालन करना जरूरी
इस नीति के तहत, जिले के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना हेल्मेट वाले दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को ईंधन की बिक्री न करें। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार, सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप हेल्मेट पहनना अनिवार्य है।
इन बातों का रखना होगा खास ख्याल
- – पेट्रोल पंप संचालकों को आगामी सात दिनों में इस संबंध में बड़े होर्डिंग लगाने होंगे
- – सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने का निर्देश
- – नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माना
- – जिला पूर्ति अधिकारी को सभी पेट्रोल पंप संचालकों की तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश
सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम
यह कदम राज्य के परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने में मददगा
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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