मतदान.Image Credit source: Getty Images
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा. 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर मतदान होगा. वहीं, दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा. 23 नवंबर को रिजल्ट ऐलान किया जाएगा. सोमवार को चुनाव प्रचार के दिन सभी राजनीतिक दल के नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे.
बता दें कि पहले चरण में 13 नवंबर को सामान्य श्रेणी की सीटों जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम, ईचागढ़, रांची, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, बरकागांव, हजारीबाग, बहरागोड़ा, हटिया, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर में मतदान होंगे.
इस दिन ही अनुसूचित जाति की सीटें मझगांव, जगनाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, खरसावां, तमाड़, तोरपा, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा खूंटी, मांडर, सिसई, गुमला और मनिका पर मतदान होंगे. इसके अलावा, अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों – जुगसलाई, कांके, लातेहार, सिमरिया, चतरा और छतरपुर में भी इसी दिन मतदान होंगे.
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मतदान से 48 घंटे पहले थम जाएगा प्रचार
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को बताया कि प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य सोमवार शाम को थम जाएगा. मतदान के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि कई विधानसभा सीटों पर शाम पांच बजे तक मतदान होगा तो कुछ मतदान केंद्रों पर शाम चार बजे तक मतदान होगा. उसी अनुसार 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा.
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ कोई भी बाहरी व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में नहीं रह सकता है. राजनीतिक दल के लोग को विधानसभा क्षेत्र से बाहर आना होगा. चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद भी यदि वे किसी विधानसभा क्षेत्र में पाये जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
धार्मिक स्थलों के पास नहीं लगेंगे पार्टियों के कैंप
उन्होंने कहा कि सोमवार को पांच जिले लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और गढ़वा में हेलीड्रापिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजने की व्यवस्था की गई है.
उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों के पास उम्मीदवारों की ओर से जो शिविर लगाये जाते हैं. उसकी पहले से चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी और यह शिविर मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए. धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थान पर शिविर लगाने पर बैन है. उस कैंप में प्रत्याशी से जुड़ा सिंबल, फोटो, झंडा-बैनर आदि लगाने पर भी पाबंदी रहेगी.
उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे चुनाव के दिन मतदाता पर्ची जरूर लेकर आएं. उन्होंने कहा कि जिनके पास वोटर आइडी कार्ड नहीं हैं, उनके लिए 12 तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकते हैं.
– India Samachar
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