उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक युवक ने अपने ही पिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की. वहीं जब आरोपी की मां बचाने दौड़ी तो आरोपी ने उनके पेट में चाकू घोंप कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया. शोर शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोच लिया. मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी ने यह वारदात मुआवजे में मिले पैसे के बंटवारे के विवाद में अंजाम दिया है.
मामला घुघली थाना क्षेत्र के रामपुर बलडीहा गांव में शनिवार की रात करीब 12 बजे का है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक रामपुर बलडीहा गांव में रहने वाले सुदर्शन की 63 डिस्मिल जमीन प्रस्तावित रेल मार्ग के दायरे में आ गई है. रेलवे ने इस जमीन को एक्वायर कर लिया और इसके एवज में सुदर्शन को 85 लाख रुपए मुआवजा दिया था. इस राशि में से सुदर्शन ने 10-10 लाख रुपये अपने चारों बेटों को दे दिए और शेष बची 45 लाख रुपये में अपनी पत्नी प्रभावती देवी के नाम से जमीन खरीद ली.
सोते समय छिड़का पेट्रोल, आग लगाई
इसी बात से उनका बड़ा बेटा राधे नाराज हो गया था. बताया जा रहा है कि वह आए दिन 45 लाख रुपयों में अपना हिस्सा मांग रहा था और इसके लिए वह अपने माता पिता के साथ झगड़ा भी करता था. इसी क्रम में शनिवार की देर रात वह शराब पीकर घर आया और अपने पिता सुदर्शन के साथ झगड़ा करने लगा. उस समय सुदर्शन रजाई ओढ़ कर सो रहे थे और मुंह ढंककर ही उसे जवाब भी दे रहे थे. इतने में आरोपी ने उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. जब वह चींखने लगे तो दूसरे कमरे में सो रही उनकी पत्नी प्रभावती देवी दौड़ कर आई और बचाने की कोशिश की.
पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया
इतने में आरोपी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया. इससे वह भी चींखने लगी. शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और आग बुझाने के बाद आरोपी राधे को दबोच लिया. इतने में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पति पत्नी को अस्पताल पहुंचाते हुए आरोपी को अरेस्ट किया है. पुलिस के मुताबिक इस घटना में सुदर्शन के मुंह का एक हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया है, वहीं प्रभावती देवी भी गंभीर रूप से घायल हैं. घुघली थाना प्रभारी गौरव सिंह के मुताबिक अभी तक इस मामले में तहरीर तो नहीं मिली है, लेकिन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है. परिजनों को भी तहरीर देने के लिए कहा गया है.
रिपोर्ट: विवेक जायसवाल, महाराजगंज (UP)
अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए हमारा एप्प डाउनलोड करें |
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Source link