Ghaziabad News :
बिल्डर्स ने गरीबों को फ्लैट देने के शर्त पर नक्शा तो पास करा लिया लेकिन ईब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों को चट कर गए। मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप की शर्तों के मुताबिक फ्लैटों का निर्माण और आवंटन न करने पर जीडीए बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी दी है। जीडीए ने कहा है कि दो सप्ताह में निर्धारित संख्या में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के फ्लैटों का आवंटन नहीं किया तो कंपलीशन सर्टिफिकेट (सीसी) नहीं मिलेगा।
क्या हैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नियम
इंटीग्रेटेड टाउनशिप का नक्शा पास कराने के लिए बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और 10 प्रतिशत एलआईजी फ्लैट बनाने की शर्त का पालन करना जरूरी होता है। इन दोनों श्रेणियों के फ्लैटों का निर्माण बिल्डर को नक्शा पास होने के तीन साल में पूरा कर आवंटन करना होता है, लेकिन बिल्डरों ने गरीबों के लिए तय मानकों के मुताबिक फ्लैटों का निर्माण नहीं किया। अधिकारियों ने बिल्डर्स को दो सप्ताह का समय दिया है। जीडीए ने साफ कर दिया है कि दो सप्ताह में आवंटन न किए जाने पर ऐसे बिल्डर्स को कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मानक
तय मानकों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट का एरिया से 24 से 36 वर्गमीटर और एलआईजी फ्लैट के लिए एरिया 40 से 60 वर्गमीटर के बीच होना आवश्यक है। बिल्डर को शासन से निर्धारित मानक के मुताबिक खुला स्पेस भी देना होगा। शासन से इन फ्लैटों की कीमत भी निर्धारित है। बिल्डर को ईडब्ल्यूएस फ्लैट छह लाख रुपये में और एलआईजी फ्लैट सात लाख रुपये में आवंटित करने होंगे। हर प्रोजेक्ट में दोनों श्रेणियों की 10-10 प्रतिशत बिल्डर नक्शा स्वीकृत होने के बाद तीन साल की अवधि में तैयार कर आवंटित करने होंगे।
मात्र एक तिहाई फ्लैटों का ही हुआ निर्माण
इंटीग्रेटेड डेवलपर्स को 4860 ईब्ल्यूएस और इतने ही एलआईजी फ्लैट का निर्माण करना था, जबकि निर्धारित समयावधि काफी पहले ही समाप्त हो जाने के बाद भी मात्र 1717 ईब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण हो सका है। 1455 फ्लैट अभी तक विकसित हुए हैं जबकि आवंटन 1800 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का कर दिया गया। इसी तरह एलआईजी श्रेणी के मात्र 1255 फ्लैट विकसित किए गए और 1385 का आवंटन किया गया। यानि बिल्डर्स ने करीब एक तिहाई फ्लैटों का निर्माण किया है। जीडीए ने साफ कर दिया है कि मानकों के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित फ्लैटों का आवंटन नहीं किए जाने पर संबंधित बिल्डर को कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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