चंडीगढ़। ड्रग तस्करी के मामले में चर्चित ड्रग क्वीन सैक्टर-40 निवासी पूनम (39) और उसके साथी गौतम कालोनी, जेके फार्म हाउस नरेला, दिल्ली निवासी संदीप खत्री (42) को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। पूनम को 15 साल कैद और 1.5 लाख जुर्माना, जबकि संदीप को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पूनम पर यह पहला मामला नहीं है। वह पहले भी ड्रग तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी है। 2022 में डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने उसे इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 610.1 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 2.70 करोड़ आंकी गई थी। डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने 2022 में गणतंत्र दिवस और पंजाब चुनावों के मद्देनजर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में पंजाब रोडवेज के पास नाकाबंदी की थी।
दोपहर करीब 1:25 बजे, एक सफेद-नीली स्विफ्ट डिजायर (डीएल-8सी-एयू-2492) पुलिस चेक पोस्ट के पास पहुंची। पुलिस को देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी बैक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम संदीप खत्री और साथ बैठी महिला ने अपना नाम पूनम बताया। दोनों के पास छोटे पॉलिथीन बैग थे। जब उनकी तलाशी ली गई, तो पूनम के बैग से 404.2 ग्राम और संदीप के बैग से 205.9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। कुल वजन 610.1 ग्राम था।
जांच में पता चला कि पूनम दिल्ली में नाइजीरियन तस्कर ओला से चिट्टा खरीदती थी। जीरकपुर पहुंचकर उसने संदीप खत्री से संपर्क किया, जिसने चिट्टा डिलीवरी के लिए अपनी स्विफ्ट डिजायर में उसे चंडीगढ़ के सैक्टर-40 ले जाने की योजना बनाई थी। पूनम पर 10 केस दर्ज, जिनमें चोरी, राइिटंग, और एनडीपीएस के मामले शामिल हैं। – खासखबर नेटवर्क
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