पश्चिम बंगाल के मालदा में 36 साल से जेल की सजा काट रहे रक्षित मंडल को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है. इस समय वह 104 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं. उन्हें साल 1988 में जमीनी विवाद में अपने ही भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उस समय उनकी उम्र 72 साल थी. इस दौरान वह कुछ दिन जमानत पर बाहर रहे तो कुछ दिन पैरोल पर भी जेल से बाहर रहे हैं. हालांकि जेल में इनके अच्छे बर्ताव और आचरण को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें फाइनली रिहा कर दिया गया है.
जेल से बाहर निकलकर रक्षित ने मीडिया से भी बात की. कहा कि उन्होंने अपने भाई की हत्या नहीं की, बल्कि वह तो परिस्थितियों के शिकार होकर 36 साल जेल में गुजारे हैं. अब वह बाहर आ गए हैं तो अपना पूरा समय परिवार के साथ बिताएंगे और बागवानी करेंगे. 104 साल की उम्र में भी काफी चुस्त दुरुस्त दिख रहे रक्षित मंडल ने कहा कि वह जेल में इतने दिन रह गए कि अब उन्हें ये भी याद नहीं कि वह कब जेल में आए और कितने दिन यहां रहे. एक बार तो उन्हें लगा कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा. कहा कि जेल में उन्हें अपने परिवार और पोते-पोतियों की खूब याद आती थी. लेकिन वह विवश थे.
जमीनी विवाद में हुई थी भाई की हत्या
जानकारी के मुताबिक मालदा जिले के मानिकचक में रहने वाले रक्षित मंडल का अपने ही भाई के साथ जमीनी विवाद था. 1988 में इसी झगड़े में इनके भाई की मौत हो गई थी. उस समय पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया था. इसके बाद साल 1992 में मालदा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने इन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.बाद में इन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर जमानत तो ले ली, लेकिन हाईकोर्ट में भी दोष साबित हो गया तो इन्हें फिर से जेल जाना पड़ा.
हाईकोर्ट से मिली राहत
इसके बाद साल 2020 में ये पैरोल पर बाहर आए थे. इस दौरान रक्षित ने रिहाई के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में कई बार अर्जी लगाई, लेकिन कामयाब नहीं हुए. हालांकि लगातार प्रयास के बाद आखिरकार अब इन्हें हाईकोर्ट से ही राहत मिली है. जेल से छूटते समय उनसे पूछा गया कि वह कितने साल के हैं, तो उन्होंने अपनी उम्र 108 साल बताई. हालांकि उनके बेटे ने सुधार करते हुए बताया कि वह 104 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं. जेल प्रबंधन ने भी दस्तावेजों के आधार पर उनकी उम्र 104 साल ही बताई है.
अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए हमारा एप्प डाउनलोड करें |
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Source link