प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है. इसमें सोशल मीडिया यूजर्स की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करदी गई है. यह कानून बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में पारित किया गया था, और गुरुवार को सीनेट ने द्विदलीय समर्थन के साथ विधेयक पारित किया.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी और संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने बताया कि यह निर्णय युवा लोगों, माता-पिता और देखभाल करने वालों, शिक्षाविदों और बाल विकास विशेषज्ञों के साथ-साथ समुदाय, उद्योग और नागरिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श के बाद लिया गया है.
अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से ली गई सलाह
संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा था, न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का हमारा निर्णय विशेषज्ञों, माता-पिता और युवा लोगों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित है. यह विकास के एक महत्वपूर्ण दौर में युवाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले नुकसान को कम करने के बीच संतुलन बनाता है.
32 मिलियन डॉलर का जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम अल्बानीज ने कानून के बारे में बोलते हुए कहा कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की ज़िम्मेदारी डालता है. आयु संबंधी आवश्यकताओं को लागू करने में व्यवस्थित विफलताओं के लिए निगमों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग $32 मिलियन) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
कानून के तहत कौन से प्लेटफॉर्म होंगे शामिल
कानून में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उपयोगकर्ताओं को सत्यापन प्रक्रिया के भाग के रूप में सरकारी पहचान प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. यह स्पष्ट नहीं है कि कानून के तहत कौन से प्लेटफ़ॉर्म शामिल होंगे. पीएम अल्बानी ने कहा है कि स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और एक्स को शामिल किया जाएगा, लेकिन वॉट्सएप सहित यूट्यूब और मैसेजिंग ऐप को छूट दिए जाने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) विधेयक 2024 युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनके विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा. इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने होंगे.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी
प्रेस बयान में कहा गया है कि कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी डालता है, न कि माता-पिता या युवा लोगों पर, ताकि इन सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें. एंथनी अल्बानीज ने कहा कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने की ज़रूरत है, और मैं ऑस्ट्रेलिया में जहां भी जाता हूं, मुझे पता है कि माताओं और पिताओं को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि सोशल मीडिया उनके बच्चों की सेहत पर क्या असर डाल रहा है.
यूजर्स की सुरक्षा सामाजिक जिम्मेदारी
मीडिया रिलीज में यह भी कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली सेवाओं तक पहुंच बनी रहे. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वे सेवाएं ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुलभ हों जो ई-सेफ्टी की सख्त मानदंडों को पूरा करती हैं. रोलैंड ने कहा कि सोशल मीडिया की अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और यह कानून एक ऐसा तरीका है जिससे उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जिसमें किसी भी उल्लंघन के लिए भारी दंड लगाया जा सकता है.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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