Noida News :
गौतमबुद्ध नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लिफ्ट दुर्घटनाओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के विस्तार को देखते हुए सरकार ने “उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024” तथा “उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024” को लागू किया है।
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार सभी निजी और सार्वजनिक भवनों में लिफ्ट या एस्केलेटर स्थापित करने से पहले स्थानीय सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह नियम न केवल नई स्थापनाओं पर लागू होगा, बल्कि मौजूदा लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए भी पंजीकरण आवश्यक है। गौतमबुद्ध नगर के सूचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से अपील की गई है कि वे इन नियमों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 30 दिनों की छूट अवधि के बाद लिफ्ट सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी। हालांकि, आरडब्ल्यूए और एओए के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। फरवरी 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर नियम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में लिफ्टों की सुरक्षा और रखरखाव को सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से नोएडा में जहां हजारों लोग प्रतिदिन लिफ्टों का उपयोग करते हैं, यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2024 में लिफ्ट दुर्घटनाओं के मामले
- आम्रपाली गोल्फ होम्स: 9 लोग 30 मिनट तक फंसे
- सुपरटेक इकोविलेज-3: लिफ्ट छठी मंजिल से गिरी
- पारस टिएरिया: लिफ्ट का ब्रेक फेल
- एलीट गोल्फ ग्रीन: एक लड़की फंसी
- सेवियर ग्रीनआर्च: नाबालिग एक घंटे तक फंसा
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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