उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एंटी करप्शन टीम ने जिले के सैदपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. वह खंड शिक्षा अधिकारी के कहने पर पीड़ित शिक्षक से 10 हजार रुपये रिश्वत के ले रहा था. पीड़ित ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि पहले उसे विभागीय काम से स्कूल से भेजा गया. फिर उसे अनुपस्थित दिखा दिया.
पीड़ित ने खंड शिक्षा अधिकारी से उपस्थिति दर्ज कराने को कहा तो उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई.पीड़ित शिक्षक ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. 21 नवंबर को एंटी करप्शन की टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी सैदपुर के कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत शर्मा को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के बाद सैदपुर थाने में सुजीत शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
प्राथमिक विद्यालय ककराही में है शिक्षक
पीड़ित यशवंत कुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय ककराही पर तैनात हैं. उनका कहना है कि उन्हें 28 अक्टूबर को 12:30 बजे खंड शिक्षा अधिकारी सैदपुर के द्वारा गैर हाजिर दिखा दिया गया. जबकि, वह विभाग के काम से ही विद्यालय से बाहर गया हुआ था. जब वह वापस आया तो प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि उसकी गैर हाजिरी कर दी गई है. जिसके लिए वह खंड शिक्षा अधिकारी अविनाश राय से जाकर मिले.
निस्तारण के लिए मांगी 10 हजार रुपये की रिश्वत
पीड़ित यशवंत ने बताया कि वह 9 अक्टूबर को खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय गया. वहां वह खंड शिक्षा अधिकारी अविनाश राय से मिला. उन्होंने उससे कहा कि इस मामले का निस्तारण चाहते हो तो प्रार्थना पत्र के साथ 10 हजार रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत शर्मा को देकर मिल लो. इसके बाद सुजीत शर्मा से मिला तो उसने बताया कि साहब ने जो रकम देने को बताया है उतने पैसे का प्रबंध कीजिए तब मामला खत्म होगा. पीड़ित ने बताया कि इस मामले को लेकर उसने कंप्यूटर ऑपरेटर और खंड शिक्षा अधिकारी से कई बार निवेदन किया. लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए.
पीड़ित शिक्षक ने की खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत
पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम वाराणसी से संपर्क किया. शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने सुजीत शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इस मुकदमे में जहां सुजीत शर्मा जो खंड शिक्षा अधिकारी का संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके खिलाफ धारा 13(2 )और धारा 13(1 ) बी और धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है. लेकिन सैदपुर थाने में दिए तहरीर में खंड शिक्षा अधिकारी अविनाश राय का भी नाम शामिल किया गया है.
ऐसे में इस पूरे मामले में साफ जाहिर होता है कि सुजीत शर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है. बल्कि वह किसी अधिकारी के कहने पर इस तरह का कृत्य किया है. पीड़ित का कहना है कि अविनाश राय पर भी विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए. यह मामला विभाग में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है. वहीं, इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला.
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