झारखंड के पहले चरण में मतदान के लिए लाइन में खड़ीं महिलाएं.Image Credit source: PTI
झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों के लिए मतदान हुआ है. मतदान के पहले चरण में करीब 66.65 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया. साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर दर्ज मतदान से यह 2.75 प्रतिशत अधिक था. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 43 सीटों में से 37 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है.
चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुरुषों की तुलना में 4.8% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया. उनका कहना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आकार देने में उनकी बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है.
चुनाव आयोग ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक रही. राज्य के करीब 43 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया.
ये भी पढ़ें
37 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने अधिक किया मतदान
उन्होंने कहा कि मतदान के आंकड़ों से देखा गया है कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में से 37 में पुरुषों की तुलना में महिला मतदान अधिक दर्ज किया गया.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य का पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा है और सभी मतदान दल सुरक्षित लौट आए हैं और उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में जांच पूरी हो गई है.
20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान
अब आयोग 20 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान की तैयारी में जुट गया है. दूसरे चरण के मतदान के बाद 23 नवंबर को मतों की गणना होगी. झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ मतों की गणना होगी. इस दिन ही विधानसभा उपचुनाव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव की भी मतों की गणना होगी.
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डाले गए अंतिम वोट गिनती के बाद डाक मतपत्रों की गिनती के साथ उपलब्ध होंगे. डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं – 85 वर्ष से अधिक आयु वाले, विकलांग व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं में तैनात लोगों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को दिए गए मतपत्र शामिल हैं. चुनाव प्राधिकारी ने बताया कि स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राप्त ऐसे डाक मतपत्रों का दैनिक हिसाब सभी उम्मीदवारों को दिया जाता है.
– India Samachar
.
.
Copyright Disclaimer :- Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
यह पोस्ट सबसे पहले टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित हुआ , हमने टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है, साथ में टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम का सोर्स लिंक दिया जा रहा है आप चाहें तो सोर्स लिंक से भी आर्टिकल पढ़ सकतें हैं
The post appeared first on टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम Source link