मोहाली। विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य लाल हुसैन और उसके निजी सहायक मुहब्बत मेहरबान को 10,49,500 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ़्तार किया है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 से फरवरी 2023 तक लाल हुसैन इस अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे हैं। इसका खुलासा करते हुए ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह केस मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर दर्ज करवाई गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता सन्दीप कुमार, निवासी गाँव चानन वाला, जि़ला फाजि़ल्का ने दोष लगाया है कि उपरोक्त मुलजि़मों ने उसके भाई, बहन, साले और दोस्त को वक्फ़ बोर्ड में या डीजीपी पंजाब के सीधे कोटे के अंतर्गत सिपाही के तौर पर नौकरी दिलाने के बदले प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपए की माँग की है। शिकायतकर्ता ने यह भी दोष लगाया कि उक्त मुलजि़म उससे पहले ही तीन किस्तों में 10,49,500 रुपए ले चुके हैं। शिकायतकर्ता ने इस सम्बन्ध में मुलजि़म मेहरबान के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और सबूत के तौर पर शिकायत के साथ ब्यूरो को दे दिया था।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्यूरो ने शिकायत में लगाए गए दोषों की जाँच की। इस रिश्वत की रकम की माँग करने और स्वीकार करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद उपरोक्त दोनों मुलजि़मों के खि़लाफ़ मोहाली में विजिलेंस ब्यूरो के पुलिस थाना उडन दस्ता-1 पंजाब, मोहाली में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। दोनों मुलजि़मों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मोहाली की समर्थ अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जाँच जारी है।
ये भी पढ़ें – अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए हमारा एप्प डाउनलोड करें |
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Source link