Noida News :
गौतमबुद्ध नगर में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर उनकी समस्याओं को लेकर अहम कदम उठाया है। सचिव अभिषेक प्रकाश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजकर किसानों की आबादी व्यवस्थापन विनियमावली में संशोधित नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत केवल उन्हीं मामलों में यह सुविधा दी जाएगी, जहां भूमि अधिग्रहण 1994 के अधिनियम के तहत हुआ हो। वहीं प्राधिकरण की प्रक्रिया के अनुसार मौके पर भूमि स्वामी की आबादी भी पाई जानी चाहिए।
भूमि अधिग्रहण के मामलों में प्राधिकरण की नई नीति लागू
इस नीति में यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि शिफ्टिंग केवल उसी स्थिति में की जाए जब अधिग्रहित भूमि प्राधिकरण के नियोजन के तहत उपयोग में लाई जानी आवश्यक हो। साथ ही, प्राधिकरण यह जांच करेगा कि अधिग्रहित भूखंडों पर विकास कार्य किए जा चुके हैं या नहीं। भूमि स्वामी को दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल उनकी मूल आबादी के क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इन मामलों में प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होगी।
पात्र किसानों को मिलेगा लाभ
ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों की जांच के लिए समितियां गठित की गई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 211 और यमुना प्राधिकरण के 88 प्रकरणों का परीक्षण समिति के माध्यम से होगा। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा और समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को प्राधिकरण के बोर्ड से अनुमोदित कराने के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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