नूंह । नूंह जिले की अपराध जांच शाखा तावडू की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने झारखंड से लूटे गए करीब ढाई करोड़ के मोबाइल फोन को नूंह के गांव सकारस से बरामद किया है। हालांकि आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। इस मामले में चार नामजद सहित गिरोह से कई अन्य लोगों के खिलाफ फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नूंह डीएसपी सुरेंद्र किन्हा ने बताया कि तावडू सीआईए की एक टीम बॉडी कोठी मोड़ पर गस्त कर रही थी। उसी समय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इरफान पुत्र रमजानी, रिजवान पुत्र इदरीश निवासी साकरस, शहिदा पुत्र सुलेमान निवासी नौसेरा और गाड़ी चालक जाकिर पुत्र रहमत निवासी कुलावट, राजस्थान अपने साथियों के साथ मिलकर झारखंड के गांव गहिरा जिला धनबाद से मोबाइल फोनों से भरी अमेजॉन की एक गाड़ी को लूटकर और उसका लॉक तोड़कर उसमें रखी रेडमी के मोबाइल फोन की करीब 63 पेटियों को लेकर मेवात आए हैं। आरोपी चालक वारदात को अंजाम देकर गाड़ी को वहीं छोड़कर आ गया। इस संबंध में गाड़ी चालक जाकिर पर थाना थाना गोविंंदपुर, जिला धनबाद में मुकदमा भी दर्ज है। आरोपियों ने मोबाइल की पेटियों को गांव साकरस निवासी इरफान के मकान में छिपाया हुआ है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने इरफान के मकान पर दबिश दी। इस दौरान सभी आरोपी भाग गए। मकान की तलाशी लेने पर उसमें रेडमी के अलग-अलग मॉडल के मोबाइल फोनों से भरी 63 पेटियाें में करीब 1300 मोबाइल फोन बरामद हुए।
सीआईए प्रभारी ने बताया कि कुछ पेटियों में कम मोबाइल फोन भी मिले। सभी आरोपियों के खिलाफ फिरोजपुर झिरका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।
नूंह डीएसपी सुरेंद्र किन्हा ने बताया कि झारखंड के धनबाद में गाड़ी चालक ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद गाड़ी में नकली सील लगा दी गई और फिर एक पेट्रोल पंप पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। गुरुग्राम फर्रुखनगर के रहने वाले गाड़ी मालिक की शिकायत पर धनबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले में धनबाद पुलिस ने नूंह पुलिस से सहयोग मांगा। इसमें तावडू सीआईए ने बड़ी भूमिका निभाते हुए गाड़ी से लूटे गए करीब ढाई करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का पता लगाते हुए गांव साकरस के एक मकान में दबिश थी और मोबाइल फोन बरामद किया।
–आईएएनएस
ये भी पढ़ें – अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए हमारा एप्प डाउनलोड करें |
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Source link