लखनऊ पुलिस ने सीतापुर थाना क्षेत्र के कुख्यात चोर आलम उर्फ कल्लू की करीब 35 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है. पुलिस ने यह संपत्ति इस बदमाश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही कार्रवाई के दौरान कुर्क किया है. यह संपत्ति कल्लू ने अपनी बीवी के नाम पर खरीदी थी. इसके लिए वह बीते 13 सालों से दूसरे के घरों में चोरी कर एक-एक रुपया जोड़ रहा था. यही नहीं, कल्लू ने चोरी की रकम से ही एक प्लाट भी खरीदा है. हालांकि अभी तक पुलिस इस प्लाट की पहचान नहीं कर पायी है.
थानगांव में रहने वाले शातिर चोर आलम उर्फ कल्लू के खिलाफ 20 से अधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं. वहीं आशंका जताई जा रही है कि लगभग इतनी ही अन्य वारदातों में भी शामिल हैं, जिसमें अभी तक इसके नाम की पुष्टि नहीं हुई है. इन्हीं मामलों को देखते हुए लखनऊ की सीतापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई शुरू की थी. इसी मामले में लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि ने आरोपी की संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें कुर्क करने के आदेश दिए थे.
तीन संपत्तियों की हुई पहचान, कुर्क
इसी क्रम में पुलिस ने चोर कल्लू की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया. इस दौरान पता चला कि इसने अपनी पत्नी के नाम सीतापुर कोण्डरी में 14 हजार वर्गफीट का खेत खरीद रखा है. आरोपी ने यह खेत 6 अप्रैल 2015 को खरीदा था. वहीं दो साल बाद 14 अगस्त 2017 को इसने फैजुल्लागंज में एक 46 वर्गमीटर का प्लॉट साढ़े 6 लाख में खरीदा था. 2017 में ही इसने फैजुल्लागंज के ककौली में एक बना बनाया मकान भी खरीदा था. इन सारी संपत्तियों की अनुमानित लागत 35 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.
2011 में दर्ज हुआ पहला मुकदमा
पुलिस के मुताबिक आलम उर्फ कल्लू ने चोरी की पहली वारदात साल 2011 में अंजाम दिया था. इस संबंध में मड़ियांव कोतवाली में मुकदमा दर्ज है. इसके घटना के बाद इस बदमाश ने अपना गिरोह बना लिया और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने लगा. इसके खिलाफ पुलिस आधा दर्जन थानों में मुकदमे दर्ज हैं. वहीं इसके खिलाफ नामजद दर्ज कुल मुकदमों की संख्या 20 से अधिक है. वहीं आशंका है कि यह करीब इतने ही अन्य मामलों में भी शामिल रहा है.
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